सावधान! 1 अप्रैल से PAN आवेदन के नियमों में बड़ा बदलाव, अब सिर्फ आधार से नहीं बनेगा पैन कार्ड news001.in

1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड (PAN Card) आवेदन की प्रक्रिया में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अब केवल आधार कार्ड से पैन नहीं बनेगा, बल्कि जन्म तिथि का प्रमाण भी अनिवार्य होगा। पूरी जानकारी और नए नियमों की लिस्ट news001.in पर यहाँ देखें।

1 अप्रैल, 2026 से PAN कार्ड (Permanent Account Number) बनवाने की प्रक्रिया और इसके उपयोग के नियमों में आयकर विभाग (Income Tax Department) और सीएससी (CSC) द्वारा महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं।

यहाँ इस बदलाव की पूरी और सटीक जानकारी दी गई है:

1 अप्रैल 2026 से होने वाले प्रमुख बदलाव


1. केवल आधार से PAN नहीं बनेगा

अब तक आप सिर्फ आधार कार्ड और OTP के जरिए तुरंत (e-PAN) बनवा सकते थे। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से:

  • अतिरिक्त दस्तावेज अनिवार्य: अब आधार के साथ-साथ जन्म तिथि (Date of Birth – DOB) का अलग से प्रमाण देना होगा।
  • मान्य दस्तावेज: जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाएंगे।

2. नए आवेदन फॉर्म (New Application Forms)

सरकार नए वित्तीय वर्ष से नए PAN आवेदन फॉर्म जारी करने वाली है। 1 अप्रैल के बाद पुराने फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इन फॉर्म में आधार के अनुसार नाम और जानकारी का मिलान अधिक सख्ती से किया जाएगा।

3. लेनदेन की सीमाओं (Limits) में बदलाव

नये Income Tax Rules 2026 के तहत PAN कार्ड देने की अनिवार्य सीमाएं बदल दी गई हैं:

लेनदेन का प्रकारवर्तमान नियम (पुराना)नया नियम (1 अप्रैल 2026 से)
नकद जमा/निकासी₹50,000 प्रतिदिन पर अनिवार्य₹10 लाख सालाना (Annual Aggregate) पर अनिवार्य
प्रॉपर्टी (अचल संपत्ति)₹10 लाख से ऊपर पर अनिवार्य₹20 लाख से ऊपर पर अनिवार्य
होटल/रेस्तरां बिल₹50,000 से ऊपर पर अनिवार्य₹1 लाख से ऊपर पर अनिवार्य
वाहन खरीद (कार/बाइक)लगभग सभी वाहनों पर₹5 लाख से अधिक कीमत होने पर अनिवार्य
जीवन बीमा (Insurance)₹50,000 से अधिक प्रीमियम परसभी नई पॉलिसियों के लिए अनिवार्य

आपको अभी क्या करना चाहिए?

  • 31 मार्च 2026 से पहले आवेदन करें: यदि आपके पास PAN कार्ड नहीं है, तो आप अभी भी सिर्फ आधार के जरिए पुराने आसान तरीके से आवेदन कर सकते हैं।
  • आधार-PAN लिंकिंग: सुनिश्चित करें कि आपका PAN आधार से लिंक है, अन्यथा 2026 के नए नियमों के तहत आपका कार्ड इनएक्टिव (Inactive) हो सकता है।

PAN कार्ड के नए नियमों की विस्तृत जानकारी

यह वीडियो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले बदलावों, जैसे जन्म तिथि के प्रमाण की अनिवार्यता और नए फॉर्म्स के बारे में विस्तार से समझाता है।

news001.in के पाठकों के लिए यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। 1 अप्रैल, 2026 के नए नियमों से पहले हर किसी को अपना स्टेटस चेक कर लेना चाहिए।

आप स्टेटस चेक करने के लिए इन दो आसान तरीकों का उपयोग कर सकते हैं:

1. इनकम टैक्स पोर्टल के जरिए (सबसे आसान तरीका)

  • Step 1: सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं।
  • Step 2: होमपेज पर बायीं तरफ ‘Quick Links’ सेक्शन में ‘Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें।
  • Step 3: अब अपना 10 अंकों का PAN नंबर और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।
  • Step 4: इसके बाद ‘View Link Aadhaar Status’ बटन पर क्लिक करें।
  • परिणाम: अगर आपका PAN और आधार लिंक है, तो स्क्रीन पर ‘Your PAN is already linked to given Aadhaar’ लिखा आएगा।

2. SMS के जरिए (बिना इंटरनेट के)

अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो आप अपने फोन से एक मैसेज भेजकर भी स्टेटस जान सकते हैं:

  • अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में टाइप करें: UIDPAN <12 अंकों का आधार नंबर> <10 अंकों का PAN नंबर>
  • उदाहरण के लिए: UIDPAN 123456789012 ABCDE1234F
  • इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें। आपको जवाब में लिंकिंग स्टेटस मिल जाएगा।

जरूरी जानकारी: अगर लिंक नहीं है तो क्या करें?

अगर स्टेटस में ‘Not Linked’ आता है, तो 1 अप्रैल 2026 से पहले इसे लिंक करना अनिवार्य है। इसके लिए ₹1,000 की पेनल्टी (Fine) जमा करनी होगी।

PAN को आधार से कैसे लिंक करें? (1 अप्रैल 2026 से पहले करें ये काम)

अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो 1 अप्रैल 2026 के नए नियमों के तहत आपका पैन कार्ड ‘Inoperative’ (निष्क्रिय) हो सकता है। इसे ऑनलाइन लिंक करने की पूरी प्रक्रिया यहाँ दी गई है:

स्टेप 1: चालान (Penalty) का भुगतान करें

सरकार के नियमों के अनुसार, अब पैन-आधार लिंक करने के लिए ₹1,000 का शुल्क देना अनिवार्य है।

  1. e-Filing Portal पर जाएं।
  2. ‘e-Pay Tax’ विकल्प पर क्लिक करें।
  3. अपना PAN नंबर दर्ज करें और मोबाइल OTP के जरिए वेरिफाई करें।
  4. Income Tax (0021) सिलेक्ट करें और Assessment Year 2026-27 चुनें।
  5. ‘Type of Payment’ में ‘Other Receipts (500)’ चुनें और ₹1,000 का भुगतान करें।

स्टेप 2: लिंकिंग के लिए अनुरोध (Request) भेजें

पेमेंट करने के 4-5 कार्य दिवसों (Working Days) के बाद:

  1. दोबारा इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएं और ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें।
  2. अपना PAN और आधार नंबर दर्ज करें।
  3. ‘Validate’ पर क्लिक करें (यहाँ आपका किया गया पेमेंट दिखाई देगा)।
  4. अपना नाम (आधार के अनुसार) और मोबाइल नंबर डालें।
  5. ‘Link Aadhaar’ बटन पर क्लिक करें और प्राप्त OTP दर्ज करें।

स्टेप 3: स्टेटस चेक करें

अनुरोध भेजने के बाद, आपका PAN और आधार अगले 48 घंटों के भीतर लिंक हो जाएगा। आप ‘Link Aadhaar Status’ में जाकर इसे चेक कर सकते हैं।


ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें:

  • नाम का मिलान: आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड पर नाम और जन्म तिथि (DOB) बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए।
  • सक्सेस मैसेज: लिंकिंग सफल होने पर आपको एक कन्फर्मेशन मैसेज दिखाई देगा।

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